ऑपरेशन कनविक्शन: प्रयागराज पुलिस की प्रभावी पैरवी से दहेज हत्या के आरोपी को 10 साल की सजा
ऑपरेशन कनविक्शन प्रयागराज पुलिस की प्रभावी परवी से विधायक हत्या के आरोपी को हुईं 10 साल की सजा
प्रयागराज पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते दहेज हत्या के एक मामले में आरोपी को कड़ी सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या- 1 इलाहाबाद ने आरोपी पिन्टू उर्फ धर्मवीर को दहेज उत्पीड़न और हत्या के आरोपों में दोषी पाया। पुलिस द्वारा प्रस्तुत ठोस साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ विभिन्न धाराओं में अतिरिक्त सजाएँ भी सुनाईं।
दहेज उत्पीड़न (धारा 498A) में आरोपी को 3 वर्ष का कारावास और 2 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया, जबकि दहेज प्रतिषेध अधिनियम (धारा 3 और 4) के तहत क्रमशः 5 वर्ष और 1 वर्ष की सजा और 18 हजार रुपये का अर्थदंड भी दिया गया।
यह मामला थाना सरायममरेज में दर्ज हुआ था, जहां पुलिस टीम ने तत्परता से कार्यवाही की। पैरवी करने वाली टीम में एडीजीसी अखिलेश सिंह विशेन, थानाध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह, उ0नि0 विन्धयाचल यादव और पैरोकार हे0का0 शशिकान्त शामिल थे।